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सोमवार, 25 मार्च 2019

पुलिस FIR खबरें थाने से

ग्रामीण मीडिया संवाददाता। 

1 जादूटोने के मामले में खल्ला से ये रिपोर्ट
फरियादी के अनुसार-
 मैं ग्राम खल्ला रहता हूं मजदूरी करता हूं कि दिनांक 22.03.19 को रात्रि करीब 8 बजे रात्रि मेरे पडोस मे रहने वाला मंसाराम की कल्लो पत्नी मेरी पत्नी सरस्वती से बोल रही थी कि तुमने हमारी भैसो पर जादू टोना किया है तो मेरी पत्नी कहने लगी कि हमने कोई जादू टोना नही किया मेरी पत्नी से कल्लो की बातचीत चल रही थी कि अचानक से मंसाराम आया और गंदी गंदी गालिया देकर कहने लगा कि बहुत जादू टोने वाला हो गया है। मैने कहा कि गाली मत दे तो मंसाराम ने वही पडी लकडी उठाकर मेरे सिर पर एवं मुहं पर मार दिया इतने मे मेरी मां गायत्री बीच बचाव करने आयी तो उसे भी मंसाराम का लडका आया तो वह भी गाली गुफ्तार करने लगा और मंसाराम का लडका जीवन ने मेरी पत्नी सरस्वती को 2 तमाचे मार दिया और दोनो कहने लगे कि अगर जादू टोना किया तो जान से खत्म कर दूंगा घटना के गवाह पिंटू एं नीखदास है जिनने घटना देखी है ।रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाये । रिपोर्ट पर अप.कायम कर विवे.मे लिया गया ।

2 पुलिस रक्षक के अनुसार शराब पकड़ने की ये रिपोर्ट
2.1
मै आर.168 रघुराज यादव थाना मुलताई के पुलिस सहायता केन्द्र पट्टन मे आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 24.03.19 को चौकी प्रभारी प्रउनि.विकास गेहलोत द्वारा देहाती नालसी अप.क्र. 0/19 धारा 34ए आब.एक्ट की केश डायरी असल कायमी हेतू थाना भेजा है जो असल कायमी हेतू पेश करता हूँ शब्द ब शब्द हस्वजेल है ........मै थाना मुलताई के पुलिस सहायता केन्द्र पटटन मे चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ आज दौराने कस्बा भ्रमण के मुखिबर से सूचना मिली की भोजू चवारे के घर के पीछे भोजू चवारे अवैध शराब बेचने की गरज से बैठा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं राहगीर साक्षी सुरेश हेमंत के मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना हुआ जाकर देखा कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर हाथ मे कुप्पी लिये भागते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम भोजू पिता महादेव चवारे उम्र 35 वर्ष जाति गायकी नि.प्रभात पटटन का बताया जिसके कब्जे से कुप्पी चेक करने पर 6 लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध पायी गयी आरोपी का यह क्रत्य अपराध धारा 34 एआब.एक्ट का पाया जाने से मुताबिक जप्ती पत्रक के 6 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया जुर्म जमानती होने से आरोपी को न्यायालय उपस्थित होने का सूचना पत्र तामिल कराया वापसी पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।

2.2 
मै थाना मुलताई उनि.के पद पर पदस्थ हूँ । कि आज दिनांक 24.03.19 को अवैध शराब बिक्री की सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के ग्राम सांडिया की ओर रवाना हुआ था कि कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की सोनोली पुलिया के पास टपरिया के पास ग्राम सांडिया मे एक व्यक्ति प्लास्टिक बोरी मे अवैध शराब रख कर बेच रहा है की सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ व हमराही साक्षी कमलेश पाटिल के टपरिया के पास पहुचा जो एक व्यक्ति हाथ मे बोरी लिये भागने की कोशिश करने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोका बोरी चेक किया जिसमे देशी मदिरा प्लेन के 180 एमएल के 40 क्वाटर रखे पाये गये जिससे उक्त शराब के संबंध मे वैध दस्तावेज पूछा नही होना बताया नाम पता पूछने पर अपना नाम नवलसिह पिता घुडिया सिह राजपूत उम्र 44 साल नि.वलनी का होना बताया जिसके कब्जे से देशी मदिरा प्लेन के 180 एमएल के 40 क्वाटर किमती करीब 2000 रुपये के समक्ष पंचान कमलेश पाटिल एवं आर.452 विवेक के विधिवत 21.00 बजे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया आरोपी नवलसिह को 21.30 बजे गिरफ्तार किया मौके पर समक्ष जमानत दार नही होने हमराह थाना लाया व जप्ती माल मालखाना जमा किया अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

2.3
कायमी अपराध क्र.240/19 धारा 34ए आब.एक्ट द्वारा उनि खान ।मै आर. 127 मनोज थाना मुलताई के चौकी मासोद मे कार्यरत हूँ कि आज दिनांक 24/03/19 को चौकी मासोद से प्रआर. 551 गंभीर सिंह रघुवंशी द्वारा देहाती नालसी 0/19 धारा 34 ए आब.एक्ट का असल कायमी हेतू थाना भेजा है असल कायमी हेतू थाना लाकर पेश करता हूँ नकल नालसी हस्वजेल है । ......मै ओपी मासोद थाना मुलताई मे गस्ती प्र.आर. के पद पर पदस्थ हूँ आज दिनांक 24/03/19 के दौराने देहात भ्रमण मे हमराह स्टाफ आर.332 के ग्राम मासोद मुखबिर सूचना प्राप्त की एक व्यक्ति प्रीतम ठाकुर उसके घर के पीछे अवैध देशी शराब लिये बैचने कि गरज से गरज से खड़ा है सूचना तस्दीकी हेतू हमराह स्टाफ के मौके पर पहुचा तो प्रीतम उसके घर के पीछे एक व्यक्ति हाथ मे सफेद थैला लेकर दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे मौके पर उपस्थित साक्षी पवन कवड़कर एवं भोलाराम सुरजाहे समक्ष हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रीतम पिता कमलसिह ठाकुर उम्र 22 साल नि.मासोद का रहना बताया हाथ मे रखी थैली समक्ष गवाहान चैक करने पर 06 कच्ची महुआ शराब किमती 360 रू. के मिली शराब रखने एवं बैचने के संबंध मे वैध कागजात पुछा जो नही होना बताया आरोपी का कृत्य 34 ए आब.एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया जुर्म जमानतीय होने एवं मौके पर जमानतदार हाजिर होने से जमा. मुच मे रिहा किया गया बाद कार्यवाही के जप्ती माल के चौकी वापस आया अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

2.4
मै थाना मुलताई प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 22.03.19 को दौराने देहात भ्रमण अपराध विवेचना के सूचना मिली की मुलताई माही ढाबे के आगे बोरदेही रोड ग्राम चंदोराखुर्द पास एक व्यक्ति अवैध शराब बैचने की गरज से बैठा है कि सूचना पर राहगीर गवाहान दीनू मालवीय एवं महेश नागले को अवगत कराकर मौके पर पहुचकर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे राहगीर साक्षीयो के मदद से बामुश्किल पकड़ा जिसके पास रखा सफेद थैला चेक करने पर 14 सफेद प्लेन प्रत्येक 180 एम.एल. के कुल किमती 700/- रू. के रखे हुये थे पूछताछ पर उसने अपना नाम किशोर पिता बिसन बुआडे उम्र 34 साल नि.चंदोराखुर्द थाना मुलताई का होना बताया एवं विक्रय हेतू रखना बताया व वैध लायसेंस नही होना बताया आरोपी का यह कृत अपराध धारा 34 ए आब.एक्ट का पाया जाने से उक्त समक्ष गवाहान के मुताबिक जप्ती पत्रक के 17.30 बजे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया मौके की कार्यवाही किया जुर्म जमानतीय होने से व आऱोपी द्वारा जमानतदार को पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा कर मय जप्ती माल के थाना आया अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।

आठनेर थाने से
मैं थाना आठनेर में प्रआर के पद पर पदस्थ हुँ कि आज उनि मस्तकार के हमराह स्टाफ के देहात भ्रमण में था कि मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम चारसी में कुछ लोग जुँआ खेल रहे है सूचना तस्दीक हेतु राहगीर साक्षी पवन कवनपुरे , अशिष बर्डे को अवगत कराकर हमराह ले ग्राम चारसी पहुँचा जो कोटवार के घर के बाजु में लाईट के प्रकाश में कुछ लोग ताश पत्तो पर दाँव लगाकर हार जीत का खेल जुँआ खेल रहे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे घेराबंदी कर पकडा नाम पता पुछा जो क्रमश: राजेश पिता सुम्मत धुर्वे उम्र 20 साल निवासी रगडगाँव , सुनिल पिता भग्गू परते उम्र 25 साल निवासी वलनी , संजय पिता श्यामराव ढीमर उम्र 48 साल बताया जिनके पास से एवं फड से 1200 रुपये एवं 52 ताश के पत्ते अवैध रुप से मिले आरोपी का कृत्य धारा 13 जुँआ एक्ट का पाये जाने से 22.00 बजे ताश के पत्ते एवं नगदी जप्त किये एवं आरोपियो को गिरफ्तार किया जुर्म जमानती होने से पवन के उपस्थित आे पर जमानत मुचलका पर छोडा गया बाद थाना वापस आया जप्ती माल एचसीएम सुपुर्द किया अपराध पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया है

आमला थाने से
मै थाना आमला चौकी बोडखी मे उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 24.03.19 को हमराह स्टाफ प्रआर.400 ,आर. 611 के रवाना होकर ग्राम अंधारिया मे अपराध विवेचना शिकायत जांच बाद दौरान जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति अंधारिया में तालाब के पास अवैध रूप से शराब बेच रहा है कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ राहगीर सोनू रावत पिता चिरोजी रावत उम्र 26 साल निवासी भीमनगर बोडखी एवं सुभाष पिता गुड्डी गडेर उम्र 38 साल निवासी ग्राम अंधारिया को सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मुखबिर के बताये स्थान अंधारिया में तालाब के पास पहुचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगना जिससे हमराह स्टाफ एवं राहगीर पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकडा आरोपी सदर का नाम पता पूछने पर अपना नाम अकलेश पिता मिश्रीलाल किराड उम्र 32 साल निवासी ग्राम अंधाऱिया का होना बताया जिसके पास हाथ मे रखी झोला को चेक किया जिसमे देशी मदिरा प्लेन 14 पाव 180 एम.एल. कीमती 700 रूपये का रखे मिला उक्त आरोपी से शराब बेचने एवं रखने का लायसेंस पूछा जो नही होना बताया आरोपी उक्त से शराब समक्ष उपरोक्त पंचान के मौके पर दिनांक 24/03/19 के 20.10 बजे विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया आरोपी सदर कृत्य अपराध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से उपरोक्त पंचानो के समक्ष 24/03/19 के 20.20 बजे विधिवत गिरप्तार कर गिरप्तारी पंचनामा तैयार किया आरोपी का जुर्म जमानती होने से सक्षम जमानतदार मौके पर पेश करने पर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया बाद जप्तशुदा शराब के रवाना होकर इस समय थाना वापस आया जप्तशुदा शराब एच.सी.एम.के सुपुर्द कर जमा मालखाना किया वापसी पर अपराध धारा सदर की कायमी कर विवेचना मे लिया गया ।

कोतवाली बैतूल
1
मैं पुलिस चौंकी पाढ़र में सैनिक (141 अर्जुन) के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 24/3/19 को मुझे चौकी प्रभारी नें 0/19 धारा 34(1) आबकारी एक्ट की देहाती नालसी थाना कोतवाली बैतूल असल कायमी हेतु भेजी हैं जो लाकर पेश करता हूँ नकल नालसी हस्ब जेल है । मैं प्रआर. के पद पर चौकी पाढ़र में गस्ती के रूप में पदस्थ हूँ आज कस्बा भ्रमण व वारंटी तलाश के दौरान मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि जाखली जोड़ टेक्सी स्टेंड चौबराढाना पाढ़र पर चौबराढ़ाना कि चम्पी नावड़े कच्ची महुआ शराब एक प्लास्टिक की कुप्पी में लेकर बेचने की नियत से बैठी है सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह मनोज व कमलेश को सूचना से अवगत कराया बाद गवाह व स्टाफ के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा घेरा बंदी किया उक्त महिला को पकड़ा नाम पता पूछा जिसनें अपना नाम चम्पी पति रामू नावडे उम्र 50 साल निवासी चौवराढ़ाना की रहना बताया जिसकें पास में रखी एक प्लास्टिक की कुप्पी में कच्ची महुआ शराब 6 लीटर कीमती 360 रूपये महुआ शराब के बारे में पूछा जिसनें कोई कागजात होना नहीं बताया व बेचने की नियत से बताया उक्त महिला का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का होने से उक्त महिला के कब्जे से 14/10 बजे समक्ष गवाहान के समक्ष जप्त किया व उक्त महिला का कृत्य जमानतीय होने से आरोपी को सूचना देने का पत्रक से अवगत कराया व न्यायालय उपस्थित होने का नोटिस तामिल कराया बाद जप्त शुदा शराब को लेकर चौकी आया चौंकी पर 0/19 की कायमी किया व असल कायमी थाना भेज कर कराई जाती है अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया ।

2

मैं थाना कोतवाली बैतूल में प्र.आर. गश्ती के पद पर पदस्थ हुँ कि आज दिनाँक 24/03/19 को थाने से रवाना होकर कस्बा में अपराध विवेचना में था कि दौराने अपराध विवेचना के जरिये मुखबिर से सुचना प्राप्त हूई की हर्राढाना में गुड्डु के मकान के पीछे एंक व्यक्ति प्लास्टिक की कुप्पी में हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब बेचने की गरज से लेकर खडा हैं कि की सुचना पर राहगीर साक्षी दसन धुर्वे पिता मनीराम धुर्वे उम्र 60 साल निवासी हर्राढाना एंव उमेश पवांर पिता नकुल पवांर उम्र 37 साल निवासी मोती वार्ड बैतूल को मुखबिर की सुचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मुखबिर के बताये स्थान ग्राम हर्राढाना बैतूल जाकर देखा जहाँ एक व्यक्ति हाथ मे प्लास्टिक की कुप्पी लिये खडा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह साक्षीयों की मदद से घेराबन्दी कर पकडा नाम पता पुछा जिसने अपना नाम गुड्डू पिता बाबुलाल मर्सकोले उम्र 45 साल निवासी ग्राम हर्राढाना का रहना बताया जिसके पास रखी कुप्पी को चेक किया जिसमें करीबन 6 लीटर द्रव भरा मिला जिसे साक्षीयों के समक्ष चख सुघं कर चेक किया जो हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पाया गया जो आरोपी का कृत्य धारा 34ए आबकारी एक्ट का घटित करना पाया जाने से आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की कुप्पी में 6 लीटर हाथ की कच्ची महुआ शराब किमती करीबन 300 रुपये की समक्ष गवाहान उक्त के दिनांक 24/03/19 के 13.00 बजे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया । आरोपी का जुर्म जमानती होने से आरोपी गुड्डु मर्सकोले को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु धारा 41(क) जाफौ का तामिल कर रुकसत किया गया । बाद साक्षीयों के कथन लेख किये । बाद मय जप्ती माल के थाना वापस आया । जप्ती माल मालखाना मोहरिर्र के सुपुर्द किया । आरोपी के विरुद्द अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
चिचोली थाने से
मैं ओपी भीमपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हुँ । ओपी भीमपुर से अपराध क्र. 0/19 धारा 34 ए आबकारी एक्ट की नालसी असल कायमी हेतु थाना आया । नकल नालसी हस्व जेल है । मैं चौक भीमपुर में प्र.आर. गश्ती के पद पर पदस्थ हूँ । आज दिनांक 24.03.19 को हम. आर. 22 के देहात भ्रमण के मुखबिर सूचना मिली की जयपाल धुर्वे नि. खामापुर अपनी दुकान के सामने अवैध शराब बैचने हेतु बैठा है । सूचना पर रवाना होकर बताये स्थान पर रेड किया जो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम जयपाल S/O सोमा धुर्वे 40 वर्ष नि. खामापुर बताया जिसके कब्जे में 25 क्वाटर 180 ML के देशी प्लेन मदिरा के सीलबंद कुल 4 लीटर कीमती 1250 रूपये के मिले शराब का लायसेंस पूछा जो नही होना बताया । आरोपी का कृत्य धारा 34 (1) आबकारी का पाया जाने से मौके पर शराब मुता. जप्ती पत्रक के जप्त कर आरोपी को समक्ष गवाहन गिरफ्तार किया जुर्म जमानतीय होने से मौके पर जमानत मुचलके पर रिहा किया । जप्त शराब लेकर चौकी वापस आया कामयी पर अपराध क्र. 0/19 धारा 34(1) आबकारी अधि. का कायम कर विवे. में लिया जाकर असल कायमी हेतु थाना चिचोली भेजी जाती है । हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट शंकर सिंह मीणा प्र.आर. 561 ।


मैं थाना चिचोली में प्रआऱ. के पद पर पदस्थ हूँ । आज दिनांक 24.03.19 को दौराने कस्बा भ्रमण के मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कान्हेगाव में एक व्यक्ति शराब बैचने की नियत से खड़ा है सूचना की तस्दीक हेतु रवाना होकर राहगीर गवाहन गोलमन धुर्वे एवं जीवन को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर बताये स्थान पर पहुचा जहाँ एक व्यक्ति हाथ में थैली लिये खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने प्रयास करने लगा जिसे हमराह स्टाफ व साक्षीयो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इंदल पिता शंभू धुर्वे जाति गोंड उम्र 48 वर्ष निवासी कान्हेगाव का रहना बताया जिसके पास रखी थैली को चैक किया जिसमे 16 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा के सीलबंद 180 एमएल के कीमती करीबन 960 रूपये के रखे मिला जिससे शऱाब रखने का लायसेंस पुछा नही होना बताया जिसके कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक के 16 क्वाटर देसी प्लेन मदिरा के 16/00 बजे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी का कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी को विधिवत 16.15 बजे गिरफ्तार किया गया । जुर्म जमानती होने एवं आरोपी द्वारा जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया । बाद थाना वापसी पर जप्तशुदा माल HCM के सुपुर्द कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
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