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गुरुवार, 28 मार्च 2019

बैतूल, आज की प्रमुख खबरें 28 मार्च 2019

ग्रामीण मीडिया संवाददाता   
29 मार्च को बिजली कटौती का शेड्यूल
बैतूल, 28 मार्च 2019
बैतूल नगर में 11 केव्ही खंजनपुर फीडर के रखरखाव के कार्य हेतु 29 मार्च को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा। 
विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मार्च को दोपहर 12.30 बजे से सायं 5 बजे तक खंजनपुर, विकास नगर, कत्तलढाना, डिपोरोड, शिवमंदिर भग्गूढाना आदि क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। 

आरटीई हेल्प लाइन पर मिस्ड कॉल देने पर आरटीई के तहत प्रवेश पाने की हर समस्या का होगा समाधान
बैतूल, 28 मार्च 2019
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत् रिक्त सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा इंडस एक्शन अशासकीय संस्था के सहयोग से हेल्प लाइन नम्बर 01139589100 जारी किया गया है। उक्त नम्बर पर मिस्ड कॉल करते ही संस्था के पदाधिकारियों द्वारा कॉल कर के समस्या का समाधान किया जाएगा एवं आरटीई के तहत प्रवेश हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रचार-प्रसार के अभाव में और सही जानकारी न मिल पाने के कारण सैकडों बच्चे आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश कराने से वंचित रह जाते हैं। सभी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर शत् प्रतिशत् प्रवेश कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र में हेल्प लाईन नम्बर 01139589100 जारी किया गया है। 
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि आरटीई के बेहतर क्रियान्वयन, कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम तरीके से प्रवेश प्रदान करने के उद्देष्य से वर्ष 2016-17 से प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिसके तहत अधिक से अधिक बच्चों को अधिनियम के तहत दाखिला पाने की प्रक्रिया के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता होती है। अशासकीय शालाओं में प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होना संभावित है। उक्त प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बच्चों को लाभ देने हेतु हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है।

मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ
बैतूल, 28 मार्च 2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में 28 मार्च को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एमएल त्यागी, डिस्ट्रिक्ट आईकॉन डॉ. निहार रंजन पाढ़ी एवं डॉ. पूनम पाढ़ी, दिव्यांग आईकॉन श्री रामबरन सिंह, सहायक नोडल अधिकारी श्री विवेक तिवारी एवं प्रो. सुखदेव डोंगरे उपस्थित थे।
इस अवसर पर सीईओ श्री त्यागी ने विद्यार्थियों से निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान की अपील की एवं विद्यार्थियों से स्वयं मतदान करने तथा अपने परिचितों, रिश्तेदारों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को मतदान की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक रंगोली बनाई गई तथा मतदान हेतु आमंत्रण पत्र अतिथियों को भेंट किए गए। 
विद्यार्थियों द्वारा सेल्फी विथ आईकॉन के तहत डिस्ट्रिक्ट आईकॉन एवं अन्य अतिथियों के साथ सेल्फी ली गई। 
मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अंतर्गत गुरूवार 28 मार्च को जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।
स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एमएल त्यागी से प्राप्त जानकारी के अनुसार हायर सेकण्डरी स्कूल प्रभुढाना में स्वीप प्लान अंतर्गत शपथ, रंगोली एवं मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग शाहपुर द्वारा ग्राम रायपुर, पावरझंडा, हाथीकुण्ड एवं पाठई में मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई गई। 

लोकसभा निर्वाचन में केवल मतदाता पर्ची से नहीं कर सकेंगे मतदान 
मतदाताओं को प्रस्तुत करना होगा वोटर आईडी या वैकल्पिक दस्तावेज
बैतूल, 28 मार्च 2019
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इस निर्वाचन में पूर्व की तरह केवल बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पर्ची से मतदान करना संभव नहीं होगा। 
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि मतदान केंद्रों पर मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता परिचय पत्र अर्थात वोटर आईडी न होने की स्थिति में मतदाता 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
समाचार क्रमांक/189/590/03/2019

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