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गुरुवार, 28 सितंबर 2017

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ लें किसान

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


उप संचालक कृषि श्री केएस खतेडिय़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2017 से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना आठ फसलों-मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मूंग, उड़द एवं अरहर पर लागू की गई है। इस योजना में इसके पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निश्चित अवधि में प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में विक्रय किए गए इन कृषि उत्पादों पर उक्त फसलों की जिले की उत्पादकता की सीमा तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान की विक्रय दर/मंडी का मॉडल भाव एवं नियत दो राज्यों को मंडी के औसत मॉडल भाव के अंतर की राशि, राज्य सरकार विक्रय अवधि समाप्ति के पश्चात् कृषक के बैंक खाते में सीधे जमा कराएगी। 
योजना में पात्रता हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने के साथ ही किसान का पंजीयन मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। योजना के पोर्टल पर नि:शुल्क पंजीयन 11 अक्टूबर तक सभी उपार्जन केन्द्रों पर किया जा रहा है। पंजीयन हेतु किसान के द्वारा स्वयं का आधार कार्ड क्रमांक/समग्र क्रमांक, बैंक खाता क्रमांक तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाना अनिवार्य है। कृषक पंजीयन की रसीद अवश्य प्राप्त करें एवं फसल विक्रय के समय पंजीयन क्रमांक नोट कराएं।
योजनांतर्गत मंडियों में उपज विक्रय की अवधि मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, उड़द, मूंग के लिए 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक तथा अरहर (तुअर) हेतु एक फरवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी। किसानों से अपेक्षा की गई है कि वे खाद्यान्न विक्रय पश्चात् रसीद अवश्य लें। सौदा पत्रक के आधार पर विक्रय की गई कृषि उपज इस योजना में मान्य नहीं होगी।

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