Translate

ख़बरें विस्तार से

अन्य ख़बरें आगे पढ़ें
ग्रामीण मीडिया में दे विज्ञापन और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में करें अपने व्यापार का प्रचार बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है।

बुधवार, 11 अक्तूबर 2017

नरवई जलाने पर प्रतिबंध, संबंधित कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नरवई जलाने पर प्रतिबंध

नरवई जलाने पर संबंधित कलेक्टर होंगे जिम्मेदार 



राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य शासन ने मई-2017 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नरवई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा संबंधितों से पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई करवाई जायेगी।

पर्यावरणीय मुआवजा 2500 से 15 हजार रुपये प्रति घटना

पर्यावरण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने बताया कि नरवई जलाने वाले 2 एकड़ से कम भूमि के मालिक को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2500 रुपये, 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम भूमि पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि के मालिकों को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 15 हजार रुपये प्रति घटना देना होगा।
श्री आर्य ने कहा कि फसलों की कटाई के बाद बचने वाले ठूंठ या डण्ठल, जिन्हें सामान्य भाषा में नरवई कहते हैं, को जलाने से पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इनके जलने से आँखों में जलन, खुजली, श्वास संबंधी बीमारियाँ और मनुष्यों एवं पशुओं की कार्य-क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

नरवई का उपयोग पशु चारे के लिए करें

पर्यावरण मंत्री श्री आर्य ने किसानों से नरवई का उपयोग पशु चारे के लिए करने की अपील की है। नरवई को जलाने से जानवरों के लिए चारे की समस्या, भूमि के नीचे रहने वाले जीव-जंतु और धुएँ के कारण पशु-पक्षी एवं मानव के प्रभावित होने के साथ सड़क पर अदृश्यता की स्थिति होने के कारण दुर्घटनाएँ भी होती हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

खबरे एक नज़र में (पढ़ने के लिए महीने और तारीख पर क्लिक करें )

Add 1

सूचना

आपकी राय या सुझाव देने के लिए नीचे लाल बॉक्स पर क्लिक करें मिलावट रहित गाय के घी और ताजे दूध के लिए संपर्क करें 9926407240

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें
राय जरूर दें